
Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) भारत सरकार ने खासतौर पर भारत के कमजोर वर्ग की भलाई के लिए शुरू की। सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लाती रहती है। मई 2015 में सरकार ने एक औसत भारतीय नागरिक को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करने के उद्देश्य से तीन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना।
इस लेख में हम pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) के बारे में जानेंगे। लेख में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ, विवरण, विशेषताएं एवं बीमा की पात्रता के बारे में जानकारी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) अचानक हुई मृत्यु या विकलांगता के लिए लाई गई है, जो आवेदक को वार्षिक कवर प्रदान करती है। इस बीमा योजना का नवीनीकरण हर साल किया जा सकता है। कुछ प्राइवेट कंपनियों, सार्वजनिक बीमा कंपनियों एवं देश भर के बैंकों के साथ गठजोड़ बनाकर देश के नागरिकों के लिए यह बीमा योजना (PMSBY) प्रदान की गई है।
यह बीमा पॉलिसी दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹2,00,000 का कवर देती है। आंशिक विकलांगता होने पर ₹1,00,000 की बीमा राशि देने का प्रावधान है।
18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक के इच्छुक व्यक्ति किसी भी बैंक में बचत खाते के माध्यम से मात्र ₹12 के वार्षिक प्रीमियम भुगतान पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी की अवधि 1 जून से शुरू होती है और 31 मई तक कवर प्रदान करती है, लेकिन कोई भी आवेदक साल के किसी भी समय इस योजना में प्रवेश कर सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधाओं एवं विशेषताओं की सूची
Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) की विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष की होती है, जो 1 जून से शुरू होकर 30 मई तक कवर प्रदान करती है। परंतु आवेदक पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी इस योजना में प्रवेश कर सकता है।
- प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में बीमाधारक के खाते से ₹12 का वार्षिक प्रीमियम स्वचालित रूप से कट जाएगा।
- पूर्ण विकलांगता या आंशिक विकलांगता की स्थिति में पॉलिसी धारक को वित्तीय लाभ का भुगतान किया जाएगा।
- बीमाधारक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके नॉमिनी को वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से विधिवत फॉर्म भरकर इस योजना की सदस्यता ले सकते हैं।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) के लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल ₹1 प्रतिमाह की दर से किफायती बीमा उपलब्ध कराती है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।
- इस बीमा योजना में प्रवेश करना, नवीनीकरण करना और बंद करना अत्यंत सरल है।
- दुर्घटना संभावित खतरनाक व्यवसायों में लगे लोग एवं खतरनाक क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं।
- बैंक में ऑटो डेबिट की सहमति देकर बीमाधारक वार्षिक प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया को सहज बना सकता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किए गए भुगतान एवं विभिन्न परिस्थितियों में लिए गए लाभ, विशेष रूप से मृत्यु के भुगतान, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर मुक्त हैं।
विभिन्न परिस्थितियों में वित्तीय कवरेज मैं दिए जाने वाले लाभ
परिस्थितियां | वित्तीय कवरेज |
बीमा धारक की अचानक मृत्यु | 2 लाख |
आंशिक विकलांगता होने पर | 1 लाख |
एक हाथ या एक पैर या एक आंख की दृष्टि की हानि होने पर | 1 लाख |
पूर्ण रूप से आकस्मिक विकलांगता | 2 लाख |
दोनों हाथ दोनों पैर की उपयोगिता एवं दोनों आँखों की पूर्ण हानि होने पर | 2 लाख |
एक हाथ या पैर के उपयोग में पूर्ण हानि या अपूर्ण हानि एक आंख की दृष्टि की हानि हैलो अगर कोई दे | 1 लाख |
Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) पात्रता
इस में अप्लाई करने के लिए आवेदक को निम्न पात्रताओं को पूरा करना होगा:
- योजना में आवेदन के लिए आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- भारत में सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी बैंक में सक्रिय बचत खाता होना चाहिए।
- यदि आवेदक के पास एक से अधिक बचत खाते हैं, तब भी वह केवल एक बचत खाते से ही बीमे का लाभ ले सकता है।
- आवेदक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- यदि बीमाधारक एनआरआई हैं, तो भुगतान भारतीय रुपयों के रूप में किया जाएगा।
- संयुक्त खाता धारक एक ही खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नामांकन करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न।
1) Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई कल्याणकारी योजना है। इसके तहत बीमाधारक को आंशिक विकलांगता या पूर्ण रूप से विकलांगता होने पर एवं बीमाधारक की मृत्यु होने पर कवर प्रदान किया जाता है।
2) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है?
Pradhan mantri suraksha bima yojana (pmsby) में नामांकन करने के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। नामांकन करने वाले व्यक्ति का किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ क्या हैं?
बीमा धारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर ₹2,00,000 का अनुदान पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा, आंशिक रूप से विकलांग होने पर ₹1,00,000 की राशि, और पूर्ण रूप से विकलांग होने पर ₹2,00,000 की राशि बीमा कवर देने का प्रावधान है।
4) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?
भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी बैंक में बचत खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नामांकन किया जा सकता है।
5) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत मई 2015 में की गई।