
Pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana (pmjjby) भारत सरकार की एक ऐसी बीमा पॉलिसी है, जिसकी वैधता एक वर्ष होती है। हर बार अगले वर्ष के लिए इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जो बीमाधारक की मृत्यु होने पर कवरेज प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी योजना है, जो बिना किसी अन्य लाभ या हानि के केवल मृत्यु को ही कवर करती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का विवरण

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है, जो बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान करती है।
- Pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana (pmjjby) को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य बीमा कंपनियों के साथ अनुमोदन कर पेश किया गया है। इस योजना की शर्तें सभी अन्य बीमा कंपनियों और बैंकों के साथ गठजोड़ करने के बाद समान रूप से प्रकाशित की गई हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग अपने बचत खाते वाले बैंक में जाकर ऑटो डेबिट की सहमति देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ₹242 का प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत ₹2,00,000 का जीवन बीमा कवर उपलब्ध है। यह कवर एक वर्ष के लिए वैध है, और एक वर्ष पूरा होने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास संयुक्त खाता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति नामांकित हैं, तो वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यदि वे योजना की पात्रता और मानदंडों को पूरा करते हैं, तो प्रति व्यक्ति ₹242 का प्रीमियम भुगतान करने पर प्रत्येक को ₹2,00,000 का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
Pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana (pmjjby) के लाभ निम्नलिखित हैं:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी व्यक्ति के आकस्मिक मृत्यु होने पर लाभार्थी को ₹2,00,000 का कवरेज प्रदान करती है।
- यह बीमा योजना एक शुद्ध अवधि (एक वर्ष) की बीमा योजना है, इसमें कोई समर्पण या परिपक्वता का लाभ नहीं मिलता।
- इस योजना में किया गया प्रीमियम भुगतान आयकर अधिनियम धारा 80 सी के अंतर्गत लाभ का पात्र है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केवल एक वर्ष के लिए मृत्यु जोखिम को कवर प्रदान करती है, इसलिए इस योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) की विशेषताएं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. उपस्थिति और पंजीकरण
- कोई भी व्यक्ति बैंक या डाकघर के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है।
- बीमा कवर की वैधता बीमा की शुरुआत की तारीख (1 जून) से लेकर अगले वर्ष 31 मई तक होती है।
- नामांकन के समय प्रीमियम की राशि बीमाधारक के बैंक या डाकघर खाते से एकमुश्त काट ली जाती है।
2. बीमा अवधि
- यह बीमा हर साल 1 जून से 31 मई तक के लिए वैध होता है।
3. बहिष्करण (Exclusions)
- नए बीमाधारक के नामांकन के बाद शुरुआती 30 दिनों तक सामान्य कारणों से होने वाली मृत्यु पर बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा। केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को इसमें शामिल किया गया है।
- पुराने बीमाधारक, जिनका बीमा नवीनीकृत किया गया है, उन्हें यह कवर बिना किसी रोक के उपलब्ध रहेगा।
- 30 दिनों की गणधिकार अवधि के दौरान सामान्य कारणों से होने वाली मौत पर बीमा कवर नहीं मिलेगा, लेकिन दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर कवर उपलब्ध रहेगा।
4. कर लाभ
- योजना में प्रीमियम का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कर कटौती के लिए योग्य है।
5. परिपक्वता (Maturity)
- इस योजना में किसी प्रकार का निवेश घटक नहीं है।
- परिपक्वता या समर्पण (Surrender) पर किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं किया जाता।
6. प्रीमियम
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति सदस्य ₹436 का प्रीमियम भुगतान है।
- कोई भी एजेंट या बैंक का खर्च प्रति सदस्य ₹30 वार्षिक।
- अनुमोदित बैंक प्रशासनिक लागत हेतु प्रतिपूर्ति ₹11 प्रति सदस्य वार्षिक।
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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) के लिए पात्रता मापदंड
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता, मापदंड एवं नामांकन की जानकारी इस लेख में दी जा रही है:
- कोई भी व्यक्ति 18 से 50 वर्ष की आयु का, जिसके पास बचत खाता है, वह संबंधित बैंक के माध्यम से इस योजना में नामांकन करा सकता है।
- उचित खाता धारक व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से योजना में शामिल हो सकता है, भले ही व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंकों में खाते हों।
- बीमा योजना में शामिल होने वाले नए बीमाधारकों को स्वयं सत्यापित चिकित्सा प्रमाण देना होगा कि वह घोषणा पत्र में उद्घोषित किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन कैसे करें?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रबंधन एलआईसी (जीवन बीमा निगम) एवं भारत में अन्य निजी बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न बैंक भी बीमा कंपनियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में व्यक्ति संबंधित बैंक में भी बीमा प्रक्रिया के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- यूँ तो नवीनीकरण की तारीख 1 जून है, परंतु वे व्यक्ति जो अभी योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान करके वर्ष के दौरान कभी भी नामांकन या नवीनीकरण करने की सुविधा है।
- 1 जून को योजना में शामिल होने वाले बीमाधारक को पूरे 12 महीने के लिए कवर प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। यदि आप किसी भी समय योजना से बाहर हो गए हों, तब भी आप वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) कैसे काम करती है?
बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दावे का निपटारा संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
>नॉमिनी द्वारा उठाए जाने वाले कदम
- बीमित व्यक्ति के नॉमिनी द्वारा उस बैंक में संपर्क करना होगा, जहाँ बीमा धारक का बचत खाता हो और वह इस योजना से जुड़ा हुआ था।
- नॉमिनी को बीमा धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा।
- नॉमिनी को बीमे का दावा करने के लिए फॉर्म और डिस्चार्ज स्लिप प्राप्त करनी होगी जो उसको बीमा का एजेंट हो। अस्पताल एवं बीमा कंपनियों की शाखाओं के माध्यम से या बैंक द्वारा निर्देशित स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है।
- बीमा दावा फॉर्म को पूरी तरह से भरकर, मृत्यु प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज की रसीद एवं नॉमिनी व्यक्ति का कैंसिल चेक की फोटोकॉपी लगाकर। जिस बैंक में बीमाधारक का व्यक्ति का बचत खाता था, उस बैंक में जमा कर दें। यदि चेक की फोटो कॉपी उपलब्ध न हो तो नामित व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराएं।
>बैंक द्वारा उठाए जाने वाले कदम
- बैंक की कार्रवाई के अंतर्गत बैंक को यह जांच सुनिश्चित करनी होगी कि उस व्यक्ति का कवर मृत्यु वाले तारीख तक सक्रिय था या नहीं। व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसका वार्षिक नवीनीकरण, वार्षिक प्रीमियम 1 जून को उस बीमा कवर के लिए काटा गया है या नहीं और संबंधित बीमा कंपनी को भेजा गया है या नहीं।
- उसके बाद बैंक अपने पास रखे गए रिकॉर्ड के माध्यम से फॉर्म में भरे गए विवरण को सत्यापित करेगा और फॉर्म में बैंक द्वारा दिए गए कॉलम को भरेगा।
- बैंक द्वारा बीमा कंपनी को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जैसे: विधिवत भरा हुआ दावा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज की रसीद एवं नॉमिनी के रद्द किए हुए चेक की फोटोकॉपी।
>बीमा कंपनी के कार्यालय में उठाए जाने वाले कदम
- दावा पत्र को पूर्णरूप से भरा गया है या नहीं? जरूरी दस्तावेज लगाए गए हैं या नहीं? यदि नहीं लगाए गए हैं तो संबंधित बैंक से संपर्क करें।
- दावा पत्र में सभी मामलों में योग्य होने पर बीमा कंपनी को यह जांचना होगा कि उक्त व्यक्ति पर कवर लागू है भी या नहीं?
- उक्त व्यक्ति को किसी अन्य बैंक या अन्य खाते के माध्यम से कोई मृत्यु दावा निपटारा तो नहीं किया गया है। यदि पहले से कोई दावा निपटारा किया जा चुका है तो नामित व्यक्ति के द्वारा बैंक को चिन्हित एक फोटोकॉपी नियम के अनुसार सूचित किया जाएगा।
- यदि उक्त व्यक्ति का कोई दावा नहीं निपटाया गया है तो दावा राशि उल्लेखित भुगतान नॉमिनी के बैंक खाते में जारी किया जाएगा। इसकी एक प्रति बैंक को और एक प्रति नॉमिनी को भेज दी जाएगी।
- बीमा कंपनी के पास दावा निपटान, दावा प्राप्त होने, स्वीकृति होने और धनराशि जारी करने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित है।
How to Claim Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न
1) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या रिफंडेबल है?
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में किया गया वार्षिक भुगतान रिफंडेबल नहीं है।
2) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कोलकाता में 9 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की।
3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रतिवर्ष प्रीमियम कितना है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रतिवर्ष ₹436 है, जो पूरे साल भर तक ₹2,00,000 मृत्यु कवर देता है।
4) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता क्या है?
कोई भी व्यक्ति जिसका किसी बैंक में बचत खाता हो और जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, वह इस योजना में पात्र है।
5) प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के लिए कहाँ आवेदन करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको उस बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ पर आपका बचत खाता है। अपने बचत खाते के माध्यम से ऑटो डेबिट की अनुमति देकर आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।