
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही mukhyamantri yuva udyami yojana राज्य के कम पढ़े-लिखे (आठवीं पास) युवक जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको ₹5,00,000 का ब्याज-मुक्त लोन देने का प्रावधान है। इस योजना में राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में बेरोजगार युवाओं को छोटी-छोटी इकाइयाँ लगा कर स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है।
युवाओं के आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ एवं पात्रता प्रस्तुत करने होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने mukhyamantri yuva udyami yojana की शुरुआत की है, जो युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना में सरकार का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में करीब 10 लाख स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना करना है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष करीब 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार एवं आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक युवा की शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए। इस योजना में आठवीं सीमा से अधिक शिक्षित, 10वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा पास युवाओं को वरीयता दी जाएगी।
ब्याजमुक्त 5 लाख का लोन
Mukhyamantri yuva udyami yojana का पूर्ण फोकस राज्य में सूक्ष्म उद्योग लगाने और सेवा के क्षेत्र पर दिया गया है, जिसमें युवाओं को 5 लाख रुपए तक के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन की राशि पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में खासकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
साथ ही, डिजिटल प्रक्रिया से लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेन-देन अतिरिक्त अनुदान (1 रुपए) दिया जाएगा, जो अधिकतम प्रति वर्ष ₹2000 होगा।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana की हाईलाइट्स
योजना का नाम | Mukhyamantri yuva udyami yojana |
शुरुआत | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | Yuvasathi.in |
पात्रता | आठ वीं पास या उससे अधिक |
ऋण राशि | 5 लाख |
Eligible Peoples – कौन व्यक्ति पात्र होंगे?
Mukhyamantri yuva udyami yojana में आवेदन करने के लिए निम्न पात्रताएं पूरी करने होंगी:
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा आवेदन कर सकते हैं ।
- आवेदक को कम से कम आठवीं पास तक शिक्षित होना चाहिए।
- इस योजना में उम्मीदवारों को राज्य में चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे- एक जिला एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के लाभ – Benefits of this Scheme
Mukhyamantri yuva udyami yojana के लाभ निम्नलिखित हैं:
- युवाओं को बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
- ऋण लेने के लिए आवेदक को किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
- परियोजना की कुल लागत का 10% तक का रिटेन कैश अनुदान दिया जाएगा।
- हर डिजिटल लेन-देन पर 1 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Required Documents
Mukhyamantri yuva udyami yojana में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी
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मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना में आवेदन कैसे करें – Apply Online Process
Mukhyamantri yuva udyami yojana में आवेदन की प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं लायी गई है, परंतु जैसा देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी करती है, उसी प्रकार संभावित कदमों का विवरण दिया जा रहा है, जिसके अनुसार आवेदक पालन कर सकते हैं।
- संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: yuvasathi.in

- आवेदक को पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर आवेदन के लिए पंजीकरण करना होगा।

- आवेदन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध योजना का फॉर्म भरना होगा।
- मांगे गए दस्तावेज़ जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता पत्र, निवास प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- सारी प्रक्रिया के बाद, फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज़ जमा करने तक, आवेदन फार्म को सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट होने पर आपको नसीब नंबर मिल जायेगा, जिससे आप भविष्य में ट्रैकिंग कर पाएंगे।
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Mukhyamantri yuva udyami yojana जांच और चयन प्रक्रिया
सरकार द्वारा उम्मीदवार के आवेदन और दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा, और पात्रता के आधार पर वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदक को आवेदन फॉर्म ठीक तरह से भरकर सभी दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।
- अब नियुक्त किए गए अधिकारी इस फॉर्म और सभी दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
- जिस आवेदक ने फॉर्म सही तरीके से भरा होगा और जिसके दस्तावेज़ सही होंगे, उसे इस योजना का लाभ देने के लिए चयनित किया जाएगा।
- यदि आवेदक के दस्तावेज़ों में कोई गड़बड़ होगी या फॉर्म में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि होगी, तो उस आवेदक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
1) Mukhyamantri yuva udyami yojana क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है।
2) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में कितना लोन मिलता है?
इस योजना में उत्तर प्रदेश के युवाओं को बिना ब्याज के ₹5,00,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
3) Mukhyamantri yuva udyami yojana की पात्रता क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले कम पढ़े-लिखे (आठवीं पास) बेरोजगार युवक जो 21 से 40 वर्ष की आयु के हैं, वे इस योजना के पात्र हैं।
4) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया अभी अधिकारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार सभी योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी करती है। आप सरकारी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
5) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में क्या लाभ हैं?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी लाभार्थी को ₹5,00,000 का ब्याज-मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है, जो स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।